सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत की संसद का एक अधिनियम है – ‘‘व्यावहारिक शासन स्थापित करते हुए नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने के लिए’’ । अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोर्इ भी नागरिक एक ‘‘सार्वजनिक प्राधिकरण’’ (सरकार का एक निकाय या ‘‘राज्य का साधन’’) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है जिसका उत्तर या जबाव 30 दिनों के अन्दर देना आवश्यक है। अधिनियम के प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को विस्तृत प्रसार करने के लिए अपने रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचना के कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून, 2005 को संसद से पारित किया गया और 12 अक्टूबर, 2005 को पूर्ण रूप से लागू हो गया।

कार्यालय पता :
कार्यालय छावनी परिषद,
बंगला नं0 22, वाराणसी कैंट
वाराणसी – 221002
फोन नं0 : 0542-2503215
फैक्स : 0542.2500212
ईमेल : ceovara[hypen]stats[at]nic[dot]in

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

नामपदसम्पर्क नंबर
श्री तनुज कुमार वर्मा कार्यालय अधीक्षक 0542-2503215

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

नामपदसम्पर्क नंबर
श्रीमती आकांक्षा तिवारी ,आई.डी.ई.एस. मुख्य अधिशासी अधिकारी 0542-2503215

कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन / प्रथम अपील भुगतान गेटवे के साथ दायर करने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें:

https://rtionline.gov.in