हमारे बारे में

छावनी बोर्ड वाराणसी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में एक स्वायत्तशासी निकाय है और छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यो का निर्वहन करती है । छावनी अधिनियम बोर्ड के अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यो जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सडक, स्ट्रीट लार्इट और जन्म व मृत्यु पंजीकरण को करती है । प्रशासन और नागरिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से बोर्ड को 07 वार्डो में विभाजित किया गया है । अन्य कर्इ नियम है जैसे छावनी लेखा संहिता नियम, छावनी निधि सेवा नियमावली, छावनी भूमि प्रशासन नियम और छावनी सम्पत्ति नियम जो छावनी अधिनियम से ही निकलते है ।
वर्तमान में छावनी परिषद, छावनी अधिनियम, 2006 और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न नीति पत्रों और दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित होती है । यद्यपि बोर्ड एक स्थानीय नगर निकाय के रुप में कार्य करती है फिर भी यह महानिदेशालय, रक्षा सम्पदा, दिल्ली छावनी व प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी के प्रशासनिक नियंत्रण में है ।
छावनी बोर्ड में 07 निर्वाचित सदस्य, दो नामित सैन्य सदस्य, दो पदेन सदस्य (सहायक दुर्ग अभियन्ता और वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्साधिकारी) एवं जिला मजिस्ट्रेट के एक प्रतिनिधि होते है । भारतीय रक्षा सम्पदा को एक अधिकारी जो केन्द्रीय नागरिक सेवा है, मुख्य अधिशासी अधिकारी बोर्ड के सदस्य/सचिव के रुप में तैनात होते है । बोर्ड की अध्यक्षता, अध्यक्ष छावनी बोर्ड करते है जो स्टेशन कमांडर होते है । निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होता है । उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते है ।
जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्ट्रीट लार्इटिंग, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, बागवानी, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता वाराणसी छावनी के प्रमुख विभाग है । वाराणसी छावनी बोर्ड के विभिन्न विभाग सामूहिक रुप से शहर के नागरिक बुनियादी ढॉचे को मजबूत करने के लिए कार्य करते है ।

  • क्षेत्रफल : 1167.9648 एकड़
  • जनसंख्या : 14119 (2011 जनगणना)
  • स्थापना : अक्षांस : 25.3399078 देशान्तर : 82.9685371
  • स्थापना : 1811